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SCSS: देहांत के बाद क्या होगा पैसे का?

सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम में अकाउंट होल्डर की मौत के बाद, जमा पैसे का क्या होगा, जानने के लिए पढ़ें

SCSS: देहांत के बाद क्या होगा पैसे का?

अगर किसी शख़्स की SCSS जारी रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो क्या पैसे निकालने पर कोई पेनल्टी लगती है? इससे जुड़े नियम क्या हैं? - धनक सब्सक्राइबर

किसी सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (SCSS) अकाउंट होल्डर की दुखद मृत्यु की स्थिति में, पैसे निकालने पर अकाउंट पर कोई पेनल्टी नहीं लगती. नियम कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अकाउंट बंद कर दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, जमा किया गया पैसा, ब्याज सहित नॉमिनी या क़ानूनी वारिस को दे दिया जाएगा.

कब जारी रह सकता है अकाउंट

  • संयुक्त SCSS अकाउंट होने पर या जीवन-साथी के अकेला नॉमिनी होने पर, और जीवन-साथी SCSS के लिए तय योग्यता की शर्तें पूरी करता हो, तो अकाउंट को बनाए रखा जा सकता है. मिसाल के तौर पर अगर जीवन-साथी एक सीनियर सिटीज़न हो तो वो अकाउंट जारी रख सकता है.
  • हालांकि, अगर दंपति ने अलग-अलग SCSS अकाउंट खोला है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, तो मृत जीवनसाथी का SCSS अकाउंट जारी नहीं रह सकता.

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SCSS अकाउंट बंद करने के लिए, फॉर्म-3 में अकाउंट होल्डर के डेथ सर्टिफ़िकेट के साथ एक एप्लीकेशन जमा की जाती है. एप्लीकेशन फ़ॉर्म उस बैंक या पोस्ट ऑफ़िस से लिया जा सकता है, जहां अकाउंट खुलवाया गया है.

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